लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आज पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने संबंधी आदेश पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जवाब दिया है। श्रीकांत ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को पहले पड़ेगी। उसके बाद आदेश को कानून के मुताबिक स्वीकार करेगी।
गौरतलब है कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियो को सरकारी आवास खाली करना होगा और इसके अलावा जो सरकारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी।
ज्ञात हो कि कोर्ट के अनुसार कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकारी धन से ये सुविधाएं लेना किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं है। बता दें कि कोर्ट ने एनजीओ लोकप्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है।