लखनऊ। माता सीता पर दिये गये अपने टेस्ट ट्यूब बेबी वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अब और मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं सीतामणी बिहार के बाद अब प्रदेश के शाहजहां पुर जनपद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी उनके खिलाफ अब एक परिवाद दायर किया गया है। इतना ही नही इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तथा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय को भी सह-आरोपी बनाया गया है।
गौरतलब है कि इस प्रकरण को लेकर अधिवक्ता बीएन सिंह यादव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गत 4 जून को दायर किए गए परिवाद संख्या 3567 में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया है।
वहीं इसके साथ ही यादव ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के सार्वजनिक रूप से यह टिप्पणी करने के बाद भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तथा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने उपमुख्यमंत्री शर्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इससे जाहिर होता है कि वे दोनों भी इस अपराध में शामिल हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर सदर बाजार थाने गए थे लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी तब उन्होंने अदालत की शरण ली। अदालत में उप मुख्यमंत्री शर्मा, अमित शाह तथा महेंद्र नाथ पांडे के विरुद्ध धारा 298, 120 बी के तहत परिवाद दायर कर लिया है तथा मामले की अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की है।
ज्ञात हो कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा था ‘‘रामचन्द्र जी जब (लंका से) लौटे तो पुष्पक विमान से वापस आये। उस समय भी विमान था। सीताजी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, तो उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा।‘‘उन्होंने कहा था ‘‘जनक जी ने जो हल चलाया और घड़े के अंदर से निकली बेबी सीता जी बन गयी, ये कोई ना कोई तकनीक, जैसे आजकल का टेस्ट ट्यूब बेबी है, वैसा कुछ रहा होगा।