नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. अब सैनिटरी नैपकिन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगेगा. जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. इनमें एक बड़ा फैसला सैनिटरी नैपकिन से जीएसटी हटाना भी है. जीएसटी से सैनिटरी नैपकिन को कर के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है.
गौरतलब है कि इससे पहले सैनिटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगया जाता था. आज हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने 28 फीसदी स्लैब से कई वस्तुओं को बाहर करने को भी मंजूरी दी है. साथ ही परिषद ने सरल रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘माल एवं सेवा कर परिषद की 28वीं बैठक में चर्चा की गयी कि कैसे सहकारी संघवाद के अवतार के रूप में जीएसटी पारदर्शिता और ईमानदारी लायी है और इसके कार्यान्वयन से 125 करोड़ भारतीयों को लाभ हुआ है क्योंकि इससे उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में कमी आयी है.
सूत्रों के अनुसार, जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न नियम आसान करने पर सहमति बना ली है. अब जीएसटी रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पन्ने का होगा. वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से भी मुक्ति मिल गयी है. 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न भरना होगा.