नई दिल्ली। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी को सीलींग के तहत सीलबंद एक घर का ताला तोड़ना उस वक्त भारी पड़ा जब उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
गौरतलब है कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ सीलबंद घर का ताला तोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के उत्तरी क्षेत्र के उपनिदेशक ने गोकुलपुरी थाने में मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बताया जाता है कि वीडियो फुटेज में मनोज तिवारी रविवार को गोकुलपुरी के दौरे के दौरान एक अनाधिकृत कॉलोनी में सीलबंद घर का तोला तोड़ते नजर आ रहे हैं। तिवारी को नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए भी देखा गया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक तिवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है।