लखनऊ। प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा की गई एक पहल लोगों के लिए वाहन लाइसेंस की कवायद को बनाएगी बेहद सहल। दरअसल परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश भर में ड्राइविंग लाइसेंस लखनऊ में प्रिंट होंगे और यहीं से ही हर जनपद में आवेदकों के घर के पते पर भेजे जाएंगे।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा सात से दस दिन के भीतर डीएल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। डीएल की डिलेवरी होते ही आवेदक के मोबाइन नंबर पर एसएमएस आएगा। डीएल नहीं मिलने पर काल सेंटर फोन करके डीएल नंबर के साथ शिकायत दर्ज कराने की सुविधा सुबह आठ से शाम छह बजे तक होगी।
बताया जाता है कि वर्तमान में स्मार्ट कार्ड में डीएल जारी करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था निक्सी के पास है। जिसका सात नवंबर को अनुबंध समाप्त हो रहा है। इसके पहले टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को तमाम शर्तों के साथ 96 पन्नों का नया टेंडर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
हालांकि टेंडर फार्म भरने की अंतिम तारीख 11 अक्तूबर होगी। नया टेंडर लेने वाली कंपनी लखनऊ से डीएल डिलेवरी की नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके अलावा डीएल आवेदन के प्रपत्रों की जांच आरटीओ कर्मी नहीं बल्कि एजेंसी के कर्मचारी करेंगे।
ज्ञात हो कि पूर्व में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हो या परमानेंट। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को फार्म के साथ 22 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा लगाना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को फार्म के साथ लिफाफा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस व्यवस्था से आवेदकों के पैसों की बचत होगी।
बताया जाता है कि आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक दिन में डाटा परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचेगा। दूसरे दिन डीएल ऑल इंडिया रजिस्ट्रर में दर्ज होगा। तीसरे दिन डीएल मुख्यालय से जारी होगा। अगले चार दिनों के अंदर डीएल आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। इस बीच आपका पता बदल जाता है तो हेल्पलाइन नंबर पर डीएल का नंबर सहित नया पता दर्ज कराने पर पुन: डीएल भेजा जाएगा।
इतना ही नही सात से दस दिन के अंदर डीएल नहीं पहुंचने की शिकायत पर कंपनी पर जुर्माना लगेगा। टेंडर में प्रति डीएल प्रतिदिन दस रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। ये जुर्माना कंपनी को दिए जाने वाले भुगतान में से काट लिया जाएगा। और कंपनी को पुन: आवेदक के पते पर डीएल की डिलिवरी करनी होगी।