नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में जारी चुनावी तैयारी के बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को उस वक्त बड़ी दिक्कत पेश आई। जब बहुचर्चित व्यापमं घोटाला मामले में स्थानीय अदालत ने पार्टी के तीन दिग्गज नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
गौरतलब है कि व्यापमं मामले में स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के तीन दिग्गज नेताओं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
वहीं जबकि चौथा नाम कथित व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे का है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत ने बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में इन चारों द्वारा झूठे एवं फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में एडवोकेट संतोष शर्मा द्वारा 24 सितंबर को दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश बुधवार को दिया है।
हालांकि इस परिवाद में शर्मा कहा था कि इन तीन कांग्रेस नेताओं ने पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाले के मामले में अदालत में झूठे एवं फर्जी दस्तावेज पेश किये हैं और अदालत को गुमराह कर रहे हैं। शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश सुरेश सिंह ने मेरे द्वारा दायर परिवाद पर भोपाल शहर स्थित श्यामला हिल्स थाना पुलिस को इन चारों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर इसकी एक कॉपी अदालत में पेश करने को कहा है।