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यूपी: सपा सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को राहत, कोर्ट ने मंजूर की जमानत

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रामपुर. धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक-एक मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. सांसद की जिस मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर हुई है, वह यतीमखाना प्रकरण से जुड़ा है. सपा शासनकाल में यतीमखाना बस्ती में लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था.

सत्ता परिवर्तन के बाद उन लोगों ने शहर कोतवाली में करीब दर्जन भर मुकदमे कराए थे. इन मुकदमों में सांसद पर लूटपाट समेत बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे आरोप भी लगाए थे. इन मुकदमों में सांसद की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दिए गए थे. मंगलवार 17 मार्च को अदालत ने एक जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है और यतीमखाना प्रकरण से जुड़े चार अन्य जमानत प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई का समय दिया है.

बेटे पर है सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप

सांसद के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी अजीमनगर थाने में जौहर यूनिवर्सिटी बवाल का मुकदमा चल रहा है. इसमें अब्दुल्ला पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है. इस मुकदमे में अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है. इसके अलावा पासपोर्ट और पेन कार्ड के दोनों मुकदमों में अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी.

जन्म प्रमाणपत्र मामले में 27 मार्च को होगी सुनवाई

इसके अलावा मंगलवार को अदालत ने सांसद आजम खां के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र और आचार संहिता के मुकदमों में सुनवाई की. इसके लिए सांसद की वीडियो कांफ्रेंस से पेशी कराई गई. अदालत अब इसमें 27 मार्च को सुनवाई करेगी.

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