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निर्भया के दोषी अक्षय की पत्नी तलाक मामले में पहली सुनवाई पर नहीं पहुंची कोर्ट

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औरंगाबाद. निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पत्नी ने फांसी से कुछ दिन पहले अभी हाल ही में उससे तलाक मांगा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की पत्नी पुनीता ने उससे अलग होने के लिए बिहार के औरंगाबाद की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी.

इस पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई. ऐसे में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है. अक्षय कुमार सिंह (31) सहित निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी की सजा दी जानी है.

बता दें कि गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद की अदालत में अक्षय की पत्नी पुनीता देवी द्वारा लगाई गई तलाक की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, जिसके लिए वह कोर्ट नहीं आई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है. दोषियों की फांसी से तीन दिन पहले अक्षय की पत्नी ने तलाक की अर्जी दायर की थी. उसका कहना है कि वह किसी दुष्कर्म के दोषी की विधवा बनकर नहीं रहना चाहती. चौथा डेथ वारंट खारिज करवाने के इरादे से दोषी अक्षय की पत्नी की ओर से दायर की गई तलाक की याचिका इस मामले में अदालत को एक बार फिर अपना फैसला कानूनी रूप बदलने के लिए बाध्य कर सकती है.

इस पर सुनवाई के लिए अक्षय का औरंगाबाद कोर्ट पहुंचना भी कानूनी रूप से जरूरी है. ऐसे में निर्भया के दोषियों की फांसी को टालने के लिए अक्षय के तलाक का मुद्दा कानूनी विकल्पों में सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकता है. इस बारे में अक्षय के वकील एपी सिंह ने बताया कि दोषियों को उसी स्थिति में फांसी पर लटकाया जा सकता है, जब उनके खिलाफ कोई याचिका लंबित ना हो. उन्होंने कहा कि जब अक्षय को फांसी देने के लिए अदालत ने डेथ वारंट जारी किया है तो उसकी पत्नी अपने अधिकारों के तहत किसी भी हालत में विधवा नहीं होना चाहती. इसलिए उसने अक्षय से तलाक लेने के लिए बिहार के औरंगाबाद की जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है.

उन्होंने कहा कि चूंकि अक्षय की पत्नी के अपने मानवीय अधिकार हैं और वह अपने पति के मरने के बाद खुद पर विधवा होने की मुहर नहीं लगवाना चाहती. इसलिए उसने अक्षय से तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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