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लॉकडाउन छूट: कल से बदल रहे हैं लॉकडाउन के नियम, इन क्षेत्रों में मिलेगी सशर्त राहत

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट सोमवार 20 अप्रैल से लागू होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की थी. उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई थी. पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन में दी जानें वाली सभी छूट सशर्त होंगी, और देशवासियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों से कोरोनो वायरस बीमारी न फैले.

मिल रही राहतों की यह है सूची

1- निजी वाहन- पीएम मोदी के संबोधन के बाद गृह मंत्रालय दिशानिर्देश जारी किए थे निजी वाहनों को बाहर जाने की अनुमति होगी, लेकिन केवल इमरजेंसी पडऩे पर. वो भी एक चार पहिया वाहन में दो लोग ही सफर कर सकेंगे. ड्राइवर सीट और पीछे की सीट पर एक यात्री. वहीं दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति है.

2- टैक्सी सेवाएं- टैक्सी, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं 3 मई तक बंद हैं. हालांकि, अगर आपकी बाइक या स्कूटर को मरम्मत की आवश्यकता है, तो मैकेनिक उपलब्ध होंगे.

3- कार्यालय – सरकार ने कार्यालयों को स्टैगर शिफ्ट और लंच ब्रेक के लिए निर्देश दिए हैं. स्टैगर शिफ्ट यानि कार्यालय में प्रवेश और निकलने के लिए सभी कर्मचारियों के समय अलग होंगे. साथ ही कार्यालयों में काम करते समय 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, और चेहरे पर मास्क अनिवार्य होंगे. सरकार ने होममेड फेस मास्क को भी अनुमति दी है- जैसा पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस्तेमाल किया था, जबकि आईटी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाने की अनुमति दी गई है. अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के 33 प्रतिशत कार्यबल को अनुमति दी गई है.

सरकार द्वारा घोषित उपायों में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय की लिफ्ट एक बार में सिर्फ चार इस इस्तेमाल करें. वहीं कर्मचारियों के पिक और ड्रॉप के लिए केवल बड़े वाहनों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सुरक्षित दूरी बनाए रखी जा सके.वर्क फ्रॉम होम: 65 या उससे अधिक उम्र के लोग और पांच साल या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ रहने वाले लोग घर से ही काम करेंगे. कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर लगाने के लिए भी कहा गया है.

4- ई-कॉमर्स- अमेजऩ, फ्लिपकार्ट आदि को लोगों के घरों में सामान पहुंचाने की अनुमति दी गई है, लेकिन रविवार 19 अप्रैल को जारी एक नई अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन प्लेटफार्मों को केवल आवश्यक सामान देने की अनुमति होगी. किराना की दुकानों को अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करना होगा.

5- निर्माण गतिविधियां- सरकार ने सोमवार से निर्माण गतिविधियों की भी अनुमति दी है. हालांकि, रियल एस्टेट फर्मों को राज्य के बाहर से मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं है.

6- कृषि गतिविधियां- खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन की अनुमति है, लेकिन इस व्यवसाय में शामिल कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. भट्टों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है.

7- सेवाएं- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मेकैनिक, बढ़ई, कूरियर सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है, ये लोग कल से परिचालन शुरू कर सकते हैं. केबल और डीटीएच जुड़ें कर्मियों को मरम्मत और संवर्धित आपूर्ति करने की अनुमति होगी.

8- माल का परिवहन- सोमवार से सभी सामानों के परिवहन की अनुमति दी गई है. रेलवे ने पहले ही कहा है कि उसकी माल गाडिय़ां लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी. ऐसी माल गाडिय़ों और कार्गो उड़ानों को दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है.

9- आवश्यक सेवाएं – बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल और सीएनजी पंप, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाएं, चिकित्सा उपकरण केंद्र लॉकडाउन होने के बाद से जिस तरह से चल रहे हैं, उसका संचालन जारी रखेंगे. एम्बुलेंस, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पार करने की अनुमति है. हालांकि, ये छूट कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी.

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