नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर के लिए दान देने वाले श्रद्धालुओं एवं नागरिकों को आयकर में छूट का प्रावधान किया है. इस नोटिफिकेशन के बाद राममंदिर निर्माण के लिये दान देने वाले नागरिक, कंपनियां एवं संस्थायें को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत आयकर में छूट के पात्र होंगे.
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी. ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी.
गौरतलब है कि इसी वर्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया है और मंदिर बनाने के लिए इसी के माध्यम से सारे दान लिए जा रहे हैं. आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि धारा 80जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है. धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. इसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है. वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है.
आयकर की धारा 80जी के तहत कोई भी नागरिक, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है. शर्त ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए. इस कटौती का लाभ कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा. यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है.