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रेड जोन में भी गैर-जरूरी वस्तुओं की डिलेवरी कर सकेंगी ई-कामर्स कंपनियां

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नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन का चौथाचरण लागू कर दिया है. देश में 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया है.  केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी स्थानों डिलिवरी कर सकती हैं.

इसमें रेड जोन भी शामिल हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, तो स्मार्टफोन, कपड़े, किताबें, जूते, घड़ी या किसी दूसरे सामान का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इससे पहले लॉकडाउन के तीसरे चरण में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-आवश्यक सामानों को सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में डिलिवरी की अनुमति थी.

देशभर के कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन बिक्री अभी भी प्रतिबंधित है, यहां सिर्फ आवश्यक सामानों और सेवाओं की अनुमति है. कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की सख्ती रहेगी. चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहें तो कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जोन में सैलून खोलने की अनुमति दे सकते हैं. हालांकि मॉल में सैलून अभी नहीं खुल सकते हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण में, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानों और सैलून को खोलने की अनुमति दी गई थी.

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