नई दिल्ली. ओडिशा में पुरी और अन्य जगहों पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के 18 जून के आदेश में कुछ बदलाव की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा जारी रखने की मांग को लेकर दायर की गईं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से रोक हटाने के लिए कुल 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं.
दायर की गई याचिका में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पुरी की मुख्य रथयात्रा को निकालने की अनुमति दी जाए. यात्रा निकालने और पूजा के लिए लाखों लोगों को नहीं केवल 500-600 लोगों को इजाजत मिले, जो कोरोना संकट के मद्देनजर बचाव संबंधी गाइडलाइन और शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखेंगे.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस साल पुरी रथयात्रा को स्थगित रखने के लिए निर्देश दिया था. महामारी कोरोना के कारण इस साल रथयात्रा होगी या नहीं उस पर अनिश्चितता लगी हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता में बैठी तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी. लोगों की सुरक्षा एवं जनहित के लिए रथयात्रा को बंद करने की बात न्यायाधीश ने कही थी. सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट रथयात्रा करने की अनुमति देती है तो फिर भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे. केवल पुरी नहीं, बल्कि इस साल पूरे ओडिशा में किसी भी जगह पर रथयात्रा नहीं होगी.