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1 अगस्त से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े ये कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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नई दिल्ली. 1 अगस्त 2020 से आपकी जिंदगी से जुड़े वित्तीय नियमों में कुछ अहम बदलाव होने जा रहा है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, पीएम किसान योजना, मिनिमम बैलेंस और लेनदेन, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, RBL बैंक और ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं. इन नियमों में होने वाले बदलाव से आपकी जिंदगी और जेब पर काफी असर पड़ने की संभावना है और अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान भी होने की आशंका है.

भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर ली है. IRDAI द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक नए नियमों के बाद नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार इंश्योरेंस लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा. नए नियमों में बदलाव होने से अगस्त से कार या बाइक की खरीदारी सस्ती हो सकती है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक ने 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में सेविंग अकाउंट रखने वाले खाताधारकों को अब अकाउंट में 2,000 रुपए की न्यूनतम राशि को रखना जरूरी होगा. बता दें कि पहले यह राशि 1,500 रुपए थी. नए नियम के तहत 2,000 रुपए से कम राशि होने पर बैंक के द्वारा मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए प्रति माह की दर से शुल्क वसूला जाएगा.

आरबीआई बैंक ने बचत खाते के ऊपर मिलने वाली ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है. बैंक की नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगी. नियमों में बदलाव के बाद अब सेविंग अकाउंट पर 1 लाख रुपए तक जमा करने पर सालाना 4.75 फीसदी का ब्याज मिलेगा. दूसरी ओर 1-10 लाख रुपए जमा पर 6 फीसदी और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक जमा पर 6.75 फीसदी ब्याज ग्राहकों को मिलेगा. इसके अलावा बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड के खोने या फिर खराब होने की स्थिति में 200 रुपए का चार्ज भी देना होगा.

बैंक के ग्राहक अब 1 महीने में एटीएम से 5 बार कैश निकाल सकते हैं.bankकेंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नया नियम जारी किया है. अब किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखा होना जरूरी है कि वह सामान कहां बना है. अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सरकार ने Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020 को नोटिफाई किया है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी न्यू प्रॉडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजन के बारे में अपडेट करना होगा.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली छठी किस्त 1 अगस्त से मिलनी शुरू हो जाएगी.

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