मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है. देशमुख ने ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के कुछ पैराग्राफों को चुनौती दी गई थी.
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की है. ईडी ने अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की है. अधिकारियों ने कहा कि पीएमएलए के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किये गए हैं. ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए भेजे गए कम के कम तीन समन के बावजूद देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं.
केंद्रीय एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया. ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपये के कथित घूस-सह-वसूली मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे. इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.