नई दिल्ली! प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में 20 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ घोषित कर सड़कों से हटाने की लंबित नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वित्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारी उद्योग और स्टील विभाग समेत अन्य कई मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए. इसमें इस नीति को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई. इस नीति के तहत वाणिज्यिक वाहनों की समय सीमा 20 साल तय की गई है.
घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस नीति को जीएसटी परिषद में भेजा जाएगा जहांपुराने तोड़कर कबाड़ में तब्दील किये गये वाणिज्यिक वाहनों के स्थान पर खरीदे जाने वाले नए वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने का अनुरोध किया जाएगा. जीएसटी परिषद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि पर निर्णय करेगी.