नई दिल्ली! निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के आज से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक ग्रैच्युटी मिल सकेगी. इसके अलावा इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं भी 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी. ग्रेच्युटी से संबंधित विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित किया गया है.
केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय ने आज यहां बताया कि ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2018 के कल से लागू होने के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह ही ग्रेच्युटी मिलनी आरंभ हो जाएगी. ग्रेच्युटी से संबंधित विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित किया गया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों की ग्रैच्युटी की अधिकतम राशि बढ़कर 20 लाख रुपये हो गई थी जिसे देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए करने के लिए ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन किया है.