डेस्क्। नियम-कानूनों को भूल अपनी वाहवाही और टीआरपी के लिए जल्दबाजी में खबर या पोस्ट डालने वालों के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि देश के बहुचर्चित और दिलों को झकझोर देने वाले कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले पर गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइटों को नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सहायक कंपनियों को सूचित करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अन्य साइटों को नोटिस जारी कर कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान क्यों उजाकर की गई। इसको लेकर नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
ज्ञात हो कि कई मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया टूल्स ने कठुआ गैंगरेप पीड़िता की पहचान को उजाकर कर दिया था। कई ने तो मरने के बाद पीड़िता की तस्वीर को भी दिखाया था। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था।