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देश की कंपनियों को केन्द्र सरकार ने दी बड़ी राहत, इस कानून में किया बदलाव

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुये बड़ा निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार देश की कंपनियों के हित में लिये गये इस निर्णय से कंपनियों को 6 महीने तक दीवालिया घोषित होने से राहत मिलेगी. केन्द्र सरकार ने इसके लिए आईबीसी यानी इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन किया है. आपको बता दें कि सरकार कंपनियों के लिए राहत की भी तैयारी कर रही है. ये पैकेज एक मुश्त न होकर इसे कई चरणों में दिया जा सकता है. सरकार कोरोना वायरस के चलते कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है.

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इससे कई कंपनियों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है. लिहाजा सरकार के इस कदम से कई कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कोरोना वायरस की वजह से कई कंपनियों को अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कोरोना वायरस के चलते सरकार हर संभव उपाय कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके.

वहीं बताया जा रहा है कि सरकार को सेक्शन 10 के रूप में नए सेक्शन 7, 9, और 10 को निलंबित करने के लिए 6 महीना या अगले आदेश तक राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार करना होगा. यह क्लॉज एक साल से ज्यादा का नहीं होगा.

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