लखनऊ. कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है और राज्य सरकारों के राजस्व संग्रहण में खासी गिरावट दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश सरकार ने कल सोमवार चार मई से दो हफ्ते के लिए शुरू होने जा रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब और बीयर की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है.
निर्णय के तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड जोन में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं. इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी. आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की कोई दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी.
शराब दुकानें खोलने के दौरान दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. जिसके तहत दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रहे. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि एक बार में एक दुकान पर सिफज़् पांच ग्राहकों की ही लाइन लगेगी. बता दें की बीते कोरोनावायरस के चलते 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद से आबकारी की दुकानें बंद कर दी गईं थी.
बताया जा रहा है कि रविवार को हुई टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे. इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों को जरुरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया था. जिसके बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है.