नई दिल्ली. अगर आपके पास रेलवे का कनफर्म टिकट है और आप अपनी टिकट किसी को ट्रांसफर करना चाहते है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. रेलवे की कुछ गाइडलाइन के तहत आप अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते है लेकिन टिकट केवल अपने परिवार के सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकेंगे, जैसे की मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी. इसके अलावा किसी तीसरे शख्स को आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. हालांकि रेलवे के इस नियम के मुताबिक अगर कोई छात्र अपने कंफर्म टिकट पर सफर नहीं कर पा रहा है तो वो अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे छात्र को ही ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए उसे ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा.
रेलवे ने हाल ही में अपने बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा टिकट ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया जाता है, वह किसी सीट या बर्थ पर यात्रा करने वाले के नाम में बदलाव कर सकता है. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं. बता दें कि मैरिज पार्टी ग्रुप, एनसीसी कैडेट, स्टूडेंट्स के ग्रुप के कुल मेंबर के केवल 10 फीसदी टिकट ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं.