नई दिल्ली। अभी दीवाली आई भी नही कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना एक परिवार को उस वक्त भारी पड़ी जब उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर सिर्फ दो घंटे पटाखे जलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बात साफ कही गई है कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे और वो भी दिवाली वाले दिन रात 8 से 10 के बीच। इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर इस आदेश का उल्लंघन होता देखा जा रहा है। जिसकी बानगी है कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के एक परिवार पर पड़ोसी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में धारा 188 के तहत शिकायत दर्ज की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता उसी मकान में किराएदार है, जिसमें आरोपी उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है।
जब आरोपी का बेटा पटाखे जला रहा था तो शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया। उसने बच्चों को समझाया कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। ये भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। शाम को बच्चों के पापा ने भी ऑफिस से आकर पटाखे जलाने शुरू कर दिए। इस पर शिकायतकर्ता और उसके बीच में बहस हो गई। इतना ही नही बल्कि आरोपी ने उसके दरवाजे पर ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए तो शिकायकर्ता ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। गाजीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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