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मिड डे मील योजना लागू करने में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने छह राज्यों पर लगाया जुर्माना

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नई दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पांच राज्यों पर जुर्माना लगाया है. शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ये राज्य स्कूलों में मिड डे मील योजना लागू करने से संबंधित मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर को एक-एक लाख रुपये भुगतान करने को कहा है. इन राज्यों पर सरकार संचालित स्कूलों में मिड डे मील योजना की निगरानी और पौष्टिक होने के लिए बनाए गए चार्ट के साथ ऑनलाइन लिंक तैयार करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया गया है.

जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके अलावा दिल्ली को दो लाख रुपये जमा कराने को कहा है. योजना लागू करने से संबंधित आवश्यक सूचना मुहैया कराने में दिल्ली विफल रहा है. सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हेमंत गुप्ता भी शामिल थे.

पीठ ने राज्यों से सुप्रीम कोर्ट विधि सेवा समिति के पास चार सप्ताह में राशि जमा कराने को कहा है. पीठ ने कहा, ‘मिड डे मील योजना देश में बच्चों के लिए लाभकारी है. कई राज्य इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. आंकड़ा नहीं दिया गया है और याची ने अनाज गायब होने और स्कूलों तक नहीं पहुंचने का आरोप लगाया है.

इस कारण बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. हम राज्यों से संपर्क करने और सभी आंकड़ा अपलोड कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समय-समय पर सुधार के आवश्यक कदम उठाए जा सकें. हमारे बार-बार आदेश देने के बाद कुछ राज्यों ने थोड़ा या कोई सहयोग नहीं किया है.

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