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निर्भया के दरिंदों का डेथ वारंट जारी, 3 मार्च को सुबह 6 बजे होगी फांसी

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नयी दिल्ली. निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ एक बार फिर डेथ वारंट जारी कर दिया है. नए डेथ वारंट में दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया गया है. इसके पूर्व भी दो डेथ वारंट जारी किए गए थे लेकिन दोनों बार ही कानूनी पेचिदगियों की वजह से दोषियों को फांसी नहीं हो सकी थी.

यह डेथ वारंट 22 जनवरी और 1 फरवरी के दिन के लिए जारी किए गए थे. कोर्ट के आदेश को लेकर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा अभी लीगल ऑप्शन्स बाकी हैं. उन्होंनें कहा कि अभी बहुत कानूनी विकल्प बाकी है. जब तक सभी कानूनों का इस्तेमाल न हो जाए तब तक फांसी की सजा देना सही नहीं है.

निर्भया की मां ने जताई खुशी पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा दोषियों का तीसरी बार डेथ वारंट जारी किए जाने के बाद निर्भया की मां आशादेवी ने खुशी जताते हुए कहा कि अब एक बार फिर दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद जागी है. इसके पूर्व निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस दौरान दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि अब वे मुकेश की वकील नही हैं. वहीं दोषी विनय के वकील ए पी सिंह ने कहा कि विनय 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर है. जबकि दोषी पवन के वकील रवि काजी ने अदालत को बताया कि वह अदालत द्वारा दिये गए सात दिन में अपनी क्यूरेटिव पिटीशन दायर नहीं कर सका क्योंकि उसके पास वकील नहीं था.

आज उनकी पवन के साथ मुलाकात है और वह क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए तैयार है. 11 फरवरी को निर्भया के परिजनों ने नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई में तिहाड़ जेल प्रबंधन ने कोर्ट को बताया था कि दोषी पवन ने सूचित किया है कि वह किसी वकील की सेवा नहीं चाहता है.

इसके पूर्व कोर्ट द्वारा चारों दोषियों का 2 बार डेथ वारंट जारी किया गया था लेकिन कानूनी उलझनों की वजह से हर बार उनकी फांसी की सजा को आगे बढ़ाना पड़ा था. इसके बाद उनकी सजा को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था.

बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने फरियादियों के साथ ही इस मामले से जुड़े पक्षों को निचली अदालत में जाकर नया डेथ वारंट जारी कराने की अपील करने की आजादी दी थी, इसी के बाद निर्भया के परिजनों द्वारा नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि तीन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है

और एक दोषी पवन गुप्ता ने अब तक दया याचिका दायर नहीं की है ऐसे में नए डेथ वारंट की जरूरत क्यों है? 2 बार जारी हो चुका डेथ वारंट निर्भया के चारों दरिंदों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर के जघन्य अपराध के बाद शीर्ष कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी थी.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पहला डेथ वारंट जारी करते हुए दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का कहा था. हालांकि कोर्ट ने बाद में तारीख आगे बढ़ाते हुए नया डेथ वारंट जारी करते हुए दोषियों को 1 फरवरी को फांसी देने का कहा था. बाद में 31 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी.

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