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केंद्र की सख्त हिदायत- लॉकडाउन में अपने हिसाब से छूट नहीं दे सकते राज्य

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नई दिल्ली. देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन का आज 27वां दिन है. केंद्र सरकार ने आज से लॉकडाउन के तहत कुछ शर्तों के साथ सीमित छूट दी है. हालांकि, केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बाहर जाकर राज्य में कुछ अतिरिक्त रियायतें देने का ऐलान किया है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए केरल समेत बाकी राज्यों को गाइडलाइन की अनदेखी नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कोरोनो वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए देशव्‍यापी लॉकडाउन को गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस को राज्‍य और केंद्रशासित प्रदेश कमजोर नहीं कर सकते. राज्य देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने हिसाब से गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते.

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखी गई चिट्ठी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं गतिविधियों/सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जाती है, जिसकी इजाजत केंद्र सरकार ने अपनी दिशा-निर्देशों में दी है. उन्होंने कहा, ‘कुछ राज्यों ने खुद से आर्थिक गतिविधियों की अपनी लिस्ट बनाई और आज से COVID-19 के लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है. सरकार ने साफ कहा की इसकी अनुमति नहीं है.

केंद्रीय गृह सचिव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले महीने जारी किए गए निर्देश का भी जिक्र किया. गृह मंत्रालय ने कहा, ‘यह ध्यान में आया है कि कुछ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश आदेश जारी कर उन गतिविधियों की भी इजाजत दे रहे है, जो डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट 2005 के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं हैं. ऐसा करके वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं.

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