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दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज को कोविड केयर सेंटर जाना नहीं होगा अनिवार्य

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नई दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने उस निर्णय को बदल दिया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती पांच दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य ही होगा.

उपराज्यपाल के नये निर्णय के अनुसार दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा.  गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है.

इस निर्णय के बाद अब दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोविड केयर सेंटर जा कर अपनी जांच नहीं करानी होगी. बल्कि पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आकर क्लीनिकल एसेसमेंट और फिजिकल एसेसमेंट करके देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं.

बैठक में तय हुआ है कि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर पर होम आइसोलेशन में रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकता है. लेकिन अगर कोई मरीज अपने घर में ही होम आइसोलेशन का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार है, उसे ऐसा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो उसे कोविड केयर सेंटर में रहना जरूरी नहीं होगा.

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