Wednesday , August 5 2026
Breaking News

उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर की बात तो 10000 का जुर्माना

Share this

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसा करने पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.  उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने में बदलाव किया है. मोटर वाहन अधिनियम के नवीनतम संशोधन के साथ ये नियम लागू किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा.

दूसरी बार में यह फाइन 10,000 रुपए हो जाएगा. इसी तरह बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए फाइन लगेगा. पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 जुर्माना लगेगा.

ये फाइन भी लगेंगे

-बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना- 1000 रु

– बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना- 5,000 रु

– गति सीमा नियम का उल्लंघन- 4,000 रु

– फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा

– अवैध संशोधन करने के बाद वाहन बेचने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा.

– ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देना- 10,000 रु

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? Please solve:Captcha


Translate »