मुंबई. बैंकिंग फ्राड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2021 से एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है. आरबीआई ने इसका नाम पॉजिटिव पे सिस्टम रखा है. इसके तहत चेक के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा.
हालांकि यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं. लेकिन संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या इससे अधिक पेमेंट के लिए बैंक इस सुविधा को अनिवार्य कर दें.
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभाथीज़् का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम आदि के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी. चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है.
इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा. अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम द्वारा इसे चिन्हित कर ड्रॉई बैंक और प्रेजेंटिंग बैंक को जानकारी दी जाएगी. आरबीआई ने बताया है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाया जाएगा.
पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए सीटीएस में नई सुविधा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप करेगा. इसके बाद सभी बैंकों को यह उपलब्ध कराया जाएगा.
आरबीआई ने बताया है कि पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा. साथ ही बैंकों को सलाह दी गई है कि इस फीचर्स के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पयाज़्प्त जागरुकता बढ़ानी है. बैंक यह काम एसएमएस अलर्ट, ब्रांचेज में डिस्प्ले, एटीएम, वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं.
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