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कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन में दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की तैयारी में हैं. रविवार को टीम-9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े मामलों को समाप्त किए जाने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए कोरोना महामारी एक्ट उल्लंघ से जुड़े मुकदमों को समाप्त करना चाहिए. उन्होंने गृह विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जारी सतत प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है. आज 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं. विगत 24 घंटे में हुई 01 लाख 73 हजार 377 सैम्पल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया. कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए. 07 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 159 रह गई है, जबकि 16 लाख 86 हजार 804 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं. दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की समुचित जांच की जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 91 लाख 52 हजार 448 कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं. 8 करोड़ 75 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है. यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 59 फीसदी से ज्यादा है. 02 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है. दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को समय से टीकाकरण दिया जाए. वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें.

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