नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाले के आरोप में सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हे 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब कार्ति 24 मार्च तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी जाएगी और वे सामान्य कैदी की तरह ही तिहाड़ में रहेंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सीबीआई ने कार्ति की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की अपील की थी, मगर कार्ति के वकील ने तुरंत जमानत और अलग जेल व विशेष सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने उनके वकील की मांग खारीज कर दी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि पुलिस हिरासत के दौरान कार्ति ने कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए सीबीआई कार्ति के सहयोग के बिना ही इस केस की जांच कर रही है।
बता दें कि कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी को चन्नई के हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया था। कार्ति ने अपनी जमानत याचिका में यह कहा था कि उन्होंने कभी गवाहों को प्रभावित नहीं किया, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश भी नहीं की।
इससे पहले उन्होंने कोर्ट से कहा था कि सीबीआई उनके पिता की छवि को खराब कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया ने एफआईपीबी को मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगा था।
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