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‘राफेल डील’ की CBI जांच के लिए दायर याचिकाओं पर SC ने किया फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला बाद में सुनाएगा।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के लिये फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने के मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई खत्म हो गई है। करीब चार घंटे तक चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि भोजनावकाश के बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। जिसके बाद एयर वाइस मार्शल चलपति ने कोर्ट पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सवालों का जवाब दिया।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमतों पर कोई भी बहस तभी हो सकती है जब इस सौदे के तथ्य जनता के सामने आने दिये जायें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या कीमतों के तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं।’’

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुये इसमें प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ये याचिकायें अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा, विनीत ढांडा और आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दायर की हैं। इनके अलावा भाजपा के दो नेताओं तथा पूर्व मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने संयुक्त याचिका दायर की है।

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