नई दिल्ली. कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू किए गए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्री, पर्यटकों और छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने और दूसरी जगहों से अपने-अपने नागरिकों को लाने के लिए स्टैंडर्ड प्रॉटोकॉल तैयार करें. यानी, अब हर प्रदेश दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस ला पाएगा और अपने यहां फंसे दूसरे प्रदेशों के नागरिकों को वहां भेज पाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर कहा है कि ये सभी लोग अपने घर जा सकेंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी. नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी.
एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की पहले जांच होगी. जांच के बाद ही प्रवासी लोगों को घर भेजा जाएगा. ऐसे लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारनटीन किया जाएगा. इसके साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
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