नई दिल्ली। (MRP) अर्थात अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा की कीमत में सामान बेचने की बढ़ती शिकायतों को लेकर सरकार सख्ती करने की तैयारी में है। क्योंकि हाल में हुई एक मीटिंग के दौरान ऐसा करने वालों को ज्यादा जुर्माना लगाने और सजा का वक्त बढ़ाने पर विचार किया गया है। जिसके तहत उपभोक्ता मंत्रालय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते ही, एम.आर.पी. से ज्यादा पर सामान बेचने वालों को 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा और उन्हें 2 साल तक की जेल भी हो सकती है।
गौरतलब है कि उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी थीं। ऐसे में मंत्रालय ने नियमों में और सख्ती करने का विचार किया है। तैयार प्रस्ताव को पास करवाने के लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में संशोधन करना होगा।
हालांकि अगर देख जाए तो वर्तमान में ग्राहकों से एम.आर.पी. से ज्यादा कीमत वसूलने पर पहली गलती पर 25 हजार रुपए का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का विचार है।
इतना ही नही बल्कि इसके साथ ही सजा को भी और कड़ा किया जा सकता है। फिलहाल एक साल की सजा का नियम है। प्रस्ताव में इसे 1.5 साल से 2 साल तक करने पर बात की गई। मंत्रालय को सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड से भी ऐसे मामले सामने आए हैं।
वहीं लोगों की जागरूकता और जानकारी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर कोई दुकानदार आपसे भी एम.आर.पी. से ज्यादा सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत 1800-11-4000 (टोल-फ्री) पर दर्ज होती है। +918130009809 पर एस.एम.एस. करके भी ऐसा किया जा सकता है। मंत्रालय की वैबसाइट consumerhelpline.gov.in की भी मदद ली जा सकती है।
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