नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेसी नेता शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई के लिये पर्याप्त आधार होने के चलते उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी के तौर पर समन किया है और 7 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के लिये कहा है।
गौरतलब है कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने पुष्कर के प्रति थरूर द्वारा की गई कथित क्रूरता और खुदकुशी के लिये उकसाने के आरोपों को संज्ञान में लिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने अभियोजन को सुना है। मैंने आरोप-पत्र देखा है और उसके साथ लगे दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।
साथ ही अदालत ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट (आरोप पत्र) के आधार पर, मैं कथित तौर पर डॉ.शशि थरूर द्वारा दिवंगत सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने और उनके प्रति क्रूरता के अपराध को संज्ञान में लेता हूं।’’ अदालत ने कहा, ‘‘ शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498 ए के तहत कार्रवाई के लिये पर्याप्त आधार है। सात जुलाई को पेशी के लिये उन्हें समन जारी किया जाए।’’ अदालत ने 28 मई को इस बारे में अपना आदेश सुरक्षित रखा था कि मामले में थरूर को आरोपी के तौर पर समन किया जाए या नहीं।
ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरूवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर को सुनंदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी बनाया था और शहर की एक अदालत से कहा था कि उन्हें आरोपी के तौर पर समन किया जाना चाहिए। पुलिस ने दावा किया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने करीब 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर पेश किया था और यह भी आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी से क्रूरता भी करते थे। दंपति के घरेलू सहायक नारायण सिंह को मामले में अहम गवाह बताया गया है।
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