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भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सात साल की सजा

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जवाबदेह अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार के मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं उन्हें फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले में बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के मुखिया को जल्द ही अदियाला जेल ले जाया जाएगा। नवाज के अदालत परिसर में पहुंचने के कुछ देर बाद ही यह सजा सुनाई गई।

जैसे ही नवाज इस्लामाबाद स्थित फेडरल ज्यूडियल कॉम्पलेक्स में पहुंचे वहां मौजूद पीएमएल-एन के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और जबरन अदालत के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले फेंके और उनपर लाठियां भांजी। उम्मीद थी कि नवाज को सजा सुबह 9-10 बजे के बीच सुनाई जाएगी। हालांकि अज्ञात कारणों की वजह से सजा सुनाने में देरी हुई। सूत्रों का कहना है कि लगभग 2 बजे शरीफ को अदालत ने सजा सुनाई।

सोमवार को पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के बचे हुए दो मामलों में सजा सुनाई। शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। डॉन के मुताबिक जवाबदेही अदालत में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी को भी सोमवार की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय उनके जिनके पास रजिस्ट्रार की अनुमति है।

अदालत परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सड़कों पर पुलिस एवं रेंजर्स के दस्तों की तैनाती की गई थी। इससे पहले जवाबदेही अदालत ने शरीफ को अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। पिछले सप्ताह जस्टिस ने शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने और दस्तावेज दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।

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