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ईडी ने वाड्रा की कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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नयी दिल्ली! प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है.

एजेंसी ने कहा, कुर्क की गयी संपत्तियों में चार लोगों की 18,59,500 रुपये की चल संपत्तियां और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी मैसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (अब एलएलपी) के स्वामित्ववाली 4,43,36,550 रुपये कीमतवाली एक अचल संपत्ति, जो नयी दिल्ली के 268, सुखदेव विहार में स्थित है, शामिल हैं. ईडी ने 2015 में सौदे के सिलसिले में आपराधिक मामला दर्ज किया था. बीकानेर के तहसीलदार ने इलाके में जमीन के आवंटन में कथित धोखाधड़ी के बारे में शिकायत की थी जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किये थे. इस इलाके को भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने की वजह से संवेदनशील माना जाता है.

वाड्रा और उनकी मां मौरीन मंगलवार को जयपुर में ईडी के समक्ष पेश हुए थे. कांग्रेस वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ जांच एजेंसी के दफ्तर तक गयी थीं. ईडी ने विदेश में कथित तौर पर अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदने के मामले में वाड्रा के खिलाफ जांच के तहत उनसे दिल्ली में पिछले सप्ताह तीन दिन तक पूछताछ की थी.

बीकानेर के तहसीलदार ने इलाके में जमीन के आवंटन में कथित धोखाधड़ी के बारे में शिकायत की थी जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किये थे. इस इलाके को भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने की वजह से संवेदनशील माना जाता है. वाड्रा और उनकी मां मौरीन मंगलवार को जयपुर में ईडी के समक्ष पेश हुए थे. कांग्रेस महासचिव और वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी उनके साथ जांच एजेंसी के दफ्तर तक गयी थिं. ईडी ने विदेश में कथित तौर पर अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदने के मामले में वाड्रा के खिलाफ जांच के तहत उनसे दिल्ली में पिछले सप्ताह तीन दिन तक पूछताछ की थी.

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