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जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर विलंब शुल्क 500 रुपये फिक्स: वित्तमंत्री सीतारमण

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नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 12 जून को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली पंजीकृत इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा.

इस दौरान उन्होंने बताया कि मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय किया गया. वहीं, जीएसटी परिषद फुटवियर, उर्वरक और कपड़ा क्षेत्र में उलट शुल्क ढांचा सुधारने पर गौर कर रही है. उम्मीद है कि पान मसाले पर कर लगाने को लेकर जीएसटी परिषद की अगली नियमित बैठक में विचार होगा.

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि जुलाई में सभी मंत्रियों के अनुरोध पर है, विशेष रूप से एक एजेंडा बिंदु-कंपनसेशन सेस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होगी. राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना है और अगर इसका परिणाम कुछ प्रकार के उधारों पर पड़ता है, तो इसके लिए कैसे और कौन भुगतान करने वाला है?

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