लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा.
बताया जा राहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवायें चालू रहेंगी. प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह ही खुले रहेंगे. कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. रेलवे का आवागमन जारी रहेगा. ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था सड़क परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी.
साथ ही मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे. लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे, बड़े पुल और सड़कों का निर्माण जारी रहेगा. प्रत्येक जिला में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कोरोना संक्रमण के 32,362 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 1206 नये मामले सामने आए हैं तथा 17 लोगों की मौत हो गई है. इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से अब तक 862 लोगों की हो गई है. फिलहाल प्रदेश में 10,373 एक्टिव केस हैं.
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