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यूपी में अब मॉल्स में भी बिकेगी महंगी शराब, योगी सरकार का फैसला

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में सोमवार 27 जुलाई से महंगी शराब की बिक्री होगी. योगी सरकार ने शनिवार 25 जुलाई को इसका आदेश जारी किया है. शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी. इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी.

शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी, लेकिन शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी. योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसको देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है. इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी.

सरकार ने बताया कि दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है. जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की इजाजत नहीं होगी.

इससे पहले योगी सरकार ने शुक्रवार को शराब को लेकर एक और आदेश जारी किया था. सरकार के आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वीकेंड पर घोषित संपूर्ण लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलेंगी. इस बाबत अपर मुख्य सचिव (आबकारी) ने आदेश जारी किया. कंटेनमेंट जोन के बाहर शनिवार और रविवार को सुबह 10 से रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी.

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