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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, वायनाड सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुबमणियन की पीठ ने पहले तो इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी, क्योंकि याचिकाकर्ता सरिता एस नायर की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था. 

बाद में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी. नायर ने हाईकोर्ट के 31 अक्तूबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वायनाड और एर्नाकुलम संसदीय सीटों पर निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गयी थी.

हाईकोर्ट ने इन दोनों सीटों पर चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका अस्वीकार कर दी थी और कहा था कि चूंकि सोलर घोटाले से संबंधित दो आपराधिक मामलों में उसकी दोषसिद्धी निलंबित नहीं की गयी थी, इसलिए उसके नामांकन पत्र खारिज किये गये थे. राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट पर 431,770 मतों से विजयी हुये थे. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर को पराजित किया था.

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