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चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है. आपको बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट ने तैयारियां पूरी न होने पर सरकार को एक जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा रोकने के आदेश दिए थे. बाद में सरकार की ओर से जारी कोविड कर्फ्यू की एसओपी में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से कहा गया कि चारधाम यात्रा पूर्व की भांति एक जुलाई से शुरू होगी. यात्रा के पहले चरण में प्रावधान किया गया था कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के स्थानीय लोग जिलों में स्थित धामों के दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे चरण में 11 जुलाई से उत्तराखंड के निवासियों के लिए यात्रा खोलने की हरी झंडी दी गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह दस बजे ही मुख्य सचिव ने संशोधित एसओपी जारी कर हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में चारधाम यात्रा स्थगित करने का आदेश किया गया था.

यात्रा कराने पर अड़ी सरकार

हाईकोर्ट की रोक के बाद भी उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर अड़ी रही. इसके चलते सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार की ओर से देर शाम यात्रा को लेकर एसओपी जारी की गई थी. इस संबंध में कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने सोमवार देर शाम ही कह दिया था कि हाईकोर्ट का यात्रा रद करने का आदेश अभी तक सरकार को नहीं मिला है. यदि ऐसा आदेश है तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. फिलहाल, यात्रा के रोक लगने से सरकार की कोशिशों को झटका जरूर लगा है.

सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना था कि जब तक सरकार के पास हाईकोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा तो किस आधार पर चारधाम यात्रा को स्थगित किया था. अब जब आदेश मिला तो उसी क्रम में यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष रिट याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है.

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