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 बिहार: चुनाव प्रचार के दौरान उठाया पार्टियों का झंडा-बैनर तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी- निर्वाचन आयोग

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पटना. बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. आयोग ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट अपने पार्टी का झंडा और बैनर साथ न रखें. आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

वहीं निर्देश में कहा गया है कि इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान किया है. एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति नहीं दिया है. इसके साथ एक ही प्रस्तावक नामांकन के समय मान्य होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर इस प्रकार के एहतियात बरतने पर जोर दिया है.

चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्याशी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. कोरोना संक्रमण के तहत निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त जगह होना चाहिए. जारी निर्देश के तहत आयोग ने नामांकन नामांकन पत्रों की जांच एवं प्रति चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी के कमरे में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

आयोग ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट अपने पार्टी का झंडा और बैनर साथ न रखें. आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

इधर, सीवान जिले में चुनाव को लेकर 26 से 08 अगस्त तक आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन होगा. इसको लेकर सीवान के जिलाधिकारी अमित पांडे ने दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्षों की प्रतिनियुक्ति कर दी है. प्रतिदिन पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्ति धारियों का आग्नेयास्त्रों की भौतिक सत्यापन किया जाएगा.

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