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संविधान के 127वें संशोधन बिल को लोकसभा ने दी मंजूरी, राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का मिल अधिकार

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नई दिल्ली. लोकसभा ने संविधान के 127वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार होगा कि वे अपने हिसाब से ओबीसी कैटेगरी का लिस्ट तैयार करे. इस बिल को समर्थन देने के लिए विपक्ष के दल भी सहमत हो गये थे, जिसकी वजह से संविधान संशोधन का 127वां बिल लोकसभा से दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया. इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार होगा कि वे अपने हिसाब से ओबीसी कैटेगरी का लिस्ट तैयार करे. इस बिल को समर्थन देने के लिए विपक्ष के दल भी सहमत हो गये थे जिसकी वजह से संविधान संशोधन का 127वां बिल लोकसभा से दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया.

ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर संसद में अच्छी चर्चा हुई. यह बिल लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया था. बिल पर सदन में बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और विपक्ष ने भी बिल का समर्थन किया. चर्चा के दौरान यह कहा गया कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ओबीसी का लिस्ट राज्य की तरफ से बनाया जायेगा, जिससे कुछ जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का विवाद निपट जायेगा.

विपक्ष ने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाने की मांग की

बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार के सामने यह मांग भी रखी कि आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग को विकास का अवसर मिले. अखिलेश यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिल पायेगा. अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग भी की.

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