Thursday , April 25 2024
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केंद्र सरकार का ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को निर्देश, कहा- नाइट कर्फ्यू समेत कड़े नियम लागू करने कहा

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नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया है जहां पिछले दो हफ्तों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रिपोर्ट किया गया है. इस नोटिस में लिखा है कि कोरोना के मामले में चिन्हित किए गए इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए. साथ ही ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक लगे और शादी-अंतिम संस्कार जैसे समारोह में कम लोगों को आने की अनुमति दी जाए.

कोवीशील्ड बूस्टर डोज की मांग खारिज

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि कोरोना के बूस्टर डोज को बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूव नहीं किया जा सकता है. कमेटी ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की एप्लिकेशन का रिव्यू करते हुए यह बात कही.

एमपी में 24 घंटे में 15 नए मामले

मध्यप्रदेश में 24 घंटे में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. सबसे ज्यादा केस भोपाल में 7 आए हैं. इंदौर में 6 और रायसेन में 2 संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में शुक्रवार को 13 मरीज ठीक भी हुए हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या 156 हो गई है. इससे पहले प्रदेश में 7 अगस्त को 156 एक्टिव मरीज थे. यानी 126 दिन बाद फिर एक्टिव मरीजों की संख्या 156 पहुंच गई है.

दिल्ली में ओमिक्रोन का दूसरा मामला सामने आया

ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है. दिल्ली सरकार ने जानकारी दी कि संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा चुका था और वह जिम्बाब्वे से आ रहा था. उसने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी. इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 33 मामले हो गए हैं. शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए हैं. इनमें 7 महाराष्ट्र के हैं, जबकि 2 गुजरात में मिले हैं. महाराष्ट्र में ही 3 साल का बच्चा भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला है.

मदुरई में वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक स्थानों में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक स्थानों में बाजार, स्कूल, थिएटर, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, दुकानें, मंदिर और कमर्शियल एस्टैबलिशमेंट शामिल हैं. मदुरई कलेक्टर डॉ एस अनीश शेखर ने शुक्रवार को दुकानदारों के साथ बैठक की. उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1939 के तहत कोरोना को संक्रामक रोग घोषित किया गया है.

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