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ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी, कोर्ट के आदेश पर 9 ताले लगाकर साक्ष्यों को किया सील

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वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है. यह बात सामने आने के बाद सुरक्षा कड़़ी कर दी गई है. वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उसे तत्काल सील कर दें. वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए. कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है. कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है. इसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अदालत के आदेशानुसार 9 ताले लगाकर साक्ष्य को सील किया.

दरअसल, ज्ञानवापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम गई थी. बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया. सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी. इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं.

 हिंदू पक्ष बोला- अंदर बाबा मिल गए

इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन सोमवार को पूरा हो गया. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ. सोहनलाल बाहर आए तो उन्होंने बड़ा दावा किया. कहा, अंदर बाबा मिल गए. जिन खोजा तिन पाइयां. तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था, उससे कहीं अधिक मिला है. अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसके सर्वे की मांग उठाएंगे.

फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा – मुस्लिम पक्ष

सर्वे करके बाहर आए मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों का खारिज किया है. वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला. हम सर्वे से संतुष्ट हैं. कल, यानी 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी. बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में वादी-प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम सुबह 8 बजे परिसर में एंट्री की. करीब 10.30 बजे सर्वे खत्म हुआ.
शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण के प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के एडवोकेट रईस अहमद अंसारी ने शिवलिंग मिलने के सवाल पर कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में एक फव्वारा लगा हुआ है. जिस संरचना को शिवलिंग बताया जा रहा है, वह वही फव्वारा है. बाकी सभी तरह के दावे झूठे हैं. मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है, वहां वजू करने की भी जगह है.

हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

एडवोकेट रईस अहमद अंसारी ने कहा कि अदालत ने जल्दबाजी में आदेश दे दिया है. हम अदालत के इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और हाईकोर्ट में उसे चुनौती देंगे. सुप्रीम कोर्ट में भी मसाजिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है. उस याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार  को सुनवाई

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कल सुनवाई करेगी.

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