नई दिल्ली! सरकार ने उभरते उद्यमियों को राहत देते हुए कुल निवेश के 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने की स्थिति में कर से छूट देने की आज मंजूरी दे दी. निवेश की राशि में एंजल निवेशक से जुटायी गयी राशि भी शामिल है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार किसी स्टार्टअप में हिस्सेदारी खरीदने वाले एंजल निवेशक का न्यूनतम नेटवर्थ दो करोड़ रुपये होना चाहिए या पिछले तीन वित्त वर्ष में 25 लाख रुपये से अधिक की आय होनी चाहिए.
मंत्रालय ने बयान में कहा, इस अधिसूचना के द्वारा किये गये सुधारों से स्टार्टअप को आसानी से वित्तपोषण उपलब्ध हो सकेगा जिससे नये कारोबार की शुरूआत कर पाना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को तेज करना सुनिश्चित हो सकेगा.’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने गजट अधिसूचना जारी की है, और आयकर अधिनियम 1961 के तहत उक्त छूट का दावा करने के स्टार्टअप के आवेदनों पर विचार करने के लिए वह मंत्रिस्तरीय समिति बना रहा है.
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