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1 दिसम्बर से SBI खाताधारकों के लिए हो जायेगा ये सब जरूरी, वहीं ड्रोन उड़ाने को भी मिलेगी मंजूरी

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डेस्क। आप सभी नवंबर माह के खत्म होने के साथ ही खुद से जुड़ी कई अहम जानकारियों के प्रति सजग हो जायें ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत न होने पाये। क्योंकि 1 दिसम्बर से 5 दिसम्बर के बीच कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके तहत जहां देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) में एक दिसंबर से कुछ सेवाएं बंद होने वाली हैं वहीं कुछ में बदलाव होने वाला है। वैसे तो बैंक इनके बारे में पहले भी जानकारी दे चुका है।

गौरतलब है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक हैं तो ऐसे में आपको अपनी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल जारी रखने के लिए अपना मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर 30 नवंबर तक आप ऐसा नहीं किया है, तो आपकी नेट बैंकिंग सेवा बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही जिन रिटायर्ड लोगों की पेंशन एसबीआई से मिलती है, उन्हें 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, तभी उन्हें आगे से पेंशन मिलेगी। साथ ही एसबीआई का वॉलेट बडी भी बंद हो रहा है, जिसकी जगह योनो काम करेगा।

वहीं जिनको ड्रोन उड़ाने में दिलचस्पी है उनके लिए भी अहम खबर ये है कि देश में एक दिसंबर से ड्रोन उड़ाने की मंजूरी मिल जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसके तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हर एक उड़ान की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ऐप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट्स पाए जा सकते हैं। नैनो ड्रोन के अलावा अन्य सभी प्रकार के ड्रोन के लिए आपको यूआईडी नंबर लेना होगा। इसके लिए एक हजार रुपए का शुल्क देना होगा। बड़े ड्रोन के लिए यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट लेना होगा। यह परमिट 25 हजार रुपए में पांच साल के लिए मिलेगा।

नई पॉलिसी में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस के भी नियम तय किए गए हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस तभी मिलेगा, जब आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी और 10वीं पास होगा। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी जरूरी रखा गया है। इसके अलावा ड्रोन को उड़ाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट, उड़ाने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर ‘डिजिटल स्काय’ नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा मंत्रालय देगा। क्लीयरेंस गृह मंत्रालय से मिलेगा। ड्रोन उड़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान है। डीजीसीए यूआईएन और यूएओपी निलंबित या रद्द भी कर सकता है।

जबकि पांच दिसंबर से पैन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नया पैन बनवाने वाले लोगों को पैन कार्ड में पिता का नाम लिखवाना जरूरी नहीं होगा। वे अपनी मां का नाम लिखवाना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन मिलेगा। नए नियम के मुताबिक अगर कोई एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी है। अगर किसी बिजनेस संस्थान का सालाना कारोबार 5 लाख से ज्यादा है तो भी उसे पैन नंबर लेना होगा। इसके अलावा अब उस स्थिति में भी पैन लेना होगा जबकि कुल बिक्री-कारोबार-सकल प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपए से अधिक नहीं हों।

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