हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किये हैं.  नए नियम के मुताबिक किसी भी तरह के तत्काल टिकट पर यात्रियों को रिफंड मिल सकता है लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है जैसे कि-ट्रेन अगर स्टेशन पर तीन घंटे देरी से पहुंचती है या तीन घंटे की देरी से खुलती है तो यात्री अपना तत्काल टिकट कैंसल कराकर अपना पूरा पैसा रिफंड करा सकते हैं.

अगर किसी कारणवश ट्रेन के रुट में बदलाव किया जाता है और यात्री इस वजह से यात्रा नहीं करना चाहता तो भी टिकट कैंसिल कराकर अपना पूरा पैसा वापस पा सकता है.

ट्रेन के रुट में बदलाव की वजह से अगर कोई ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से होकर नहीं जाती है तो उस स्थिति में भी 100 फीसदी रिफंड पाया जा सकता है.

अगर किसी यात्री को टिकट बुकिंग के बाद जानकारी मिलती है कि वह जिस कोच में यात्रा करने वाला है और वह डैमेज हो गया है तो उस स्थिति में भी टिकट कैंसिल कराकर पूरा पैसा पाया जा सकता है.

इसके अलावा अगर किसी यात्री को अपनी श्रेणी के अनुसार (जिस श्रेणी में टिकट बुक कराई गई थी) यात्रा की सुविधा नहीं दी जा रही है तो उस स्थिति में भी यात्री को सौ फीसदी रिफंड मिलेगा.

बता दें कि फिलहाल तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है. वहीं तत्काल कोटा में बुक की गई आरएसी टिकट को ट्रेन खुलने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलता है.