नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. पहले यह तारीख 31 अगस्त की थी. यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है.
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 3 को जारी करने और इसमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला किया गया है.
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