लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है. घर में पर्सनल होम बार के लाइसेंस से संबंधित है. जिसके तहत अब लोग बिना लाइसेंस घरों में शराब की 750 एमएल की 4 से ज्यादा बोतलें नहीं रख सकेंगे. इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी.
वहीं, जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक नए नियम का मकसद घरों में निजी बार बनाने वालों को कानूनी मान्यता दिलाना है. जिसके तहत अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए अब बार का लाइसेंस लेना होगा. वहीं, नए नियम के तहत अगर बिना लाइसेंस के पकड़े गए तो भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है.
बता दें कि होम बार लाइसेंस के लिए एक साल में 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी के लिए 51 हजार रुपये फीस देनी होगी. वहीं, इसके अलावा होम बार लाइसेंस के तहत व्हिस्की की 6 विदेशी और 4 इंडियन ब्रांड की बोतलें रखी जा सकेंगी. वहीं, रम की 2 विदेशी और 1 इंडियन ब्रांड, वोदका की 2 विदेशी और 1 इंडियन, वाइन की एक-एक विदेशी और भारतीय, बीयर की 12 विदेशी और 6 इंडियन ब्रांड की कैन रखने की अनुमति है.
Disha News India Hindi News Portal