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सीबीआई ने कोर्ट से चिदंबरम के नार्को टेस्ट की मांगी इजाजत

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नई दिल्ली. सीबीआई ने बुधवार को एक स्थानीय अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम का नार्को अनैलेसिस टेस्ट कराने की इजाजत मांगी. विशेष न्यायाधीश सुनील राणा ने कहा कि अदालत नौ मार्च को इस मामले पर दो अन्य आवेदनों के साथ विचार करेगी. अन्य दो आवेदनों में कार्ति चिदम्बरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भाष्करण और सह आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की पेशी वॉरंट की मांग की गई है.

इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत नौ दिन और बढ़ाने का आग्रह किया. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को तीन दिन के लिये पुलिस हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सीबीआई ने कहा कि मामले में नए खुलासे हुए हैं और इन ‘नए तथ्यों’ से आमना-सामना करने के लिए हिरासत में उनसे पूछताछ जरूरी है.

सीबीआई का आरोप था कि कार्ति जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, ‘आरोपी के मोबाइल को सीज किया गया है. उनसे पासवर्ड मांगने पर देने से इनकार किया और कहा गो टू हेल. अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की दलीलों को काटते हुए कहा था कि मेरे मुअक्किल के चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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